भागलपुर, अगस्त 1 -- जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट वन्यजीवों के कारण मानव जीवन, पशुधन, फसल अथवा अन्य संपत्ति को होने वाली क्षति पर बिहार सरकार की ओर से निर्धारित प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता (मुआवजा) दी जाएगी। इस संबंध में जमुई वन प्रमंडल ने आम लोगों को जानकारी देते हुए क्षति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अपील की है। वन विभाग के अनुसार, वन्यजीव के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु, घायल होने, पशुधन की क्षति, फसल या अन्य संपत्ति को नुकसान होने पर प्रभावित व्यक्ति या उनके परिजन को घटना के 24 घंटे के अंदर संबंधित वन क्षेत्र कार्यालय, वन प्रमंडल कार्यालय अथवा थाना में लिखित आवेदन देना होगा। यह भी पढ़ें- वन्यजीवों से नुकसान पर मिलेगा मुआवजा आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद विभाग की ओर से स्थल निरीक्षण एवं जांच क...