भागलपुर, अगस्त 1 -- लक्ष्मीपुर (जमुई) से अमरेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट बिहार पंचायत राज अधिनियम के आदेशानुसार ग्राम पंचायत के नए परिसीमन का आदेश दिए गए हैं। जिससे पंचायत के घोषित चुनाव की तिथि बढ़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव तिथि की घोषणा के बाद वर्तमान और भावी पंचायत प्रत्याशी आरक्षण रोस्टर को लेकर परेशान थे। वर्तमान पंचायत प्रतिनिधि अपनी सुविधानुसार रोस्टर की बात करते तो भावी अपने अनुसार। अब जब नए ग्राम पंचायत परिसीमन का आदेश सामने आए हैं तो पंचायत प्रतिनिधि और आम जन तरह-तरह के कयास लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सरकार का यह भी आदेश है कि ग्राम पंचायत का नए परिसीमन वर्ष 2011 के जनगणना के प्रकाशित आंकड़े के अनुसार होगा। वर्तमान में लक्ष्मीपुर प्रखंड में कुल तेरह पंचायत हैं। नए परिसीमन के बाद इस संख्या में इजाफा होने से इंकार नहीं...