भागलपुर, मार्च 24 -- जमुई। बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर बिहार राजस्व सेवा के अधिकारियों के सामूहिक अवकाश को पूर्णतः अवैध करार दिया है। विभागीय आदेश के मुताबिक राज्य में माननीय मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा और उप मुख्यमंत्री का जनकल्याण संवाद कार्यक्रम गतिशील है। कार्यक्रम की सफलता के लिए अधिकारियों का कर्तव्य पर होना अनिवार्य है। विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि नामित पदाधिकारी 25 मार्च की संध्या 05:00 बजे तक अपने कर्तव्य पर योगदान नहीं देंगे , उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें सेवा टूट जैसी प्रविष्टियां भी शामिल हो सकती हैं। सरकार ने यह भी उल्लेख किया है कि जो पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पद पर योगदान दे देंगे , उनकी उक्त अवकाश अवधि को नियमानुसार सामंजस्य करने पर विचार ...
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