भागलपुर, मई 31 -- जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट जमुई जिले के सिकंदरा बाजार के बड़े भूभाग से अवैध कब्जा अब हट जाएगा। जमुई के अपर समाहर्ता की कोर्ट ने जमीन से संबंधित बड़ा फैसला दिया है। फैसले में सिकंदरा के अंचल अधिकारी को जमीन खाली करने का भी आदेश जारी किया गया है। सरकारी भूमि पर 24 अवैध तरीके से जमाबंदियां लगा दी गई थी जिसे रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। न्यायालय कायह फैसला किसान रघुनंदन यादव द्वारा दायर परिवाद पर हुआ है । आदेश में स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि पर अवैध जमाबंदी कायम रहने देना लोकहित और कानून दोनों के विपरीत है। यह भी पढ़ें- जमुई: सिकंदरा में गैर मजरूआ सरकारी जमीन से हटेगा अवैध कब्जा सरकारी भूमि पर निजी स्वामित्व का दावा तभी स्वीकार्य हो सकता है, जब उसका वैधानिक आधार अभिलेखों से प्रमाणित हो। अदालत ने जां...