भागलपुर, अप्रैल 28 -- झाझा से संजय बरनवाल की रिपोर्ट विद्यालयों में भारी वाहनों के प्रवेश पर एसओपी अर्थात मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके तहत किसी भी विद्यालय में पढ़ने खेलने वाले क्षेत्र में ट्रैक्टर भारी मशीन ट्रॉली के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव ने पत्रांक-आयोग/शिक्षा/04(04)/2025-696 के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। खेल मैदान में ट्रैक्टर / वाहन/ भारी मशीनरी के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध एवं छात्र सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश विषय के संबंध में सुरक्षा मानक अपनाने को कहा है। बिहार विधान सभा सदस्य, श्री राम सिंह द्वारा आयोग के संज्ञान में लाए गए एक दुःखद घटनाक्रम जो चौतरवा (बगहा) स्थित आरएस इंटरनेशनल स्कूल के खेल मैदान में ट्रैक्टर की ट्रॉली में टकराने के ...