नई दिल्ली, मार्च 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया। आदेश में शिमला जिले में करोड़ों रुपये की पुश्तैनी जमीन हड़पने के लिए धोखाधड़ी, जालसाज़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों वाली एफआईआर रद्द कर दी गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने बुधवार को सुनाए गए फैसले में, शिकायतकर्ता शरला बाजलील और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जमीन हड़पने के कथित मामले में एफआईआर रद्द किए जाने के ख़िलाफ दायर अलग-अलग अपीलें मंजूर कर लीं। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि हाईकोर्ट ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले की शुरुआत में ही एफआईआर रद्द कर दी, जबकि जांच पूरी गति से चल रही थी और अहम सबूत अभी जुटाए जाने बाकी थे।

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