रांची, सितम्बर 2 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने भूमि विवाद में हत्या करने के आरोप में जेल में बंद पिठोरिया निवासी आरोपी दीपक कुमार उर्फ दीपक साहू को जमानत देने से इनकार किया है। अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। वह उक्त आरोप में बीते 12 जून से न्यायिक हिरासत में है। मामला भूमि विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि 12 जून 2023 को दीपक समेत 12 लोगों ने घातक हथियारों से हमला कर सूचक के पिता और चाचा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान चाचा अशोक साहू की मौत हो गई थी। इसके बाद प्राथमिकी में हत्या की धारा 302 समेत कई धाराएं जोड़ी गईं। घटना को लेकर पिठोरिया थाना में कांड संख्या 93/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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