रांची, जून 4 -- रांची। मारपीट, लूटपाट, छेड़खानी और धमकी के मामले में आठ आरोपियों को अदालत से राहत मिल गई है। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने विदेश उरांव, छोटेलाल मुंडा, राम मुंडा उर्फ रामजीत मुंडा, बादल उरांव, बिनोद उरांव, रवि उरांव, कृष्णा उरांव और विक्की कच्छप उर्फ विक्की उरांव की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। मामला ओरमांझी थाना कांड संख्या 84/2026 से जुड़ा है। प्राथमिकी के अनुसार 23 मई 2026 को आरोपियों ने विशाल मुंडा के साथ लोहे के पंच और ईंट से मारपीट की, जिससे वह घायल होकर बेहोश हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके बाल खींचे गए, बेटी के कपड़े फाड़कर उसकी अस्मिता भंग करने का प्रयास किया गया तथा सोने की चेन और दुकान से 12 हजार रुपये भी लूट लिए गए। यह भी पढ़ें- गाली-गलौज, छेड़खानी व लगाए गए वृक्ष को काटने का मामला दर...