रांची, अगस्त 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जमीन विवाद से जुड़े मामले में निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने यह आदेश सुभाष कुमार चौधरी की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद दिया। मामला धनबाद के सिविल जज (वरीय श्रेणी) की अदालत में लंबित मूल वाद से संबंधित है। वादियों ने संबंधित जमीन पर अपने अधिकार की घोषणा करने, कुछ पंजीकृत बिक्री विलेखों को रद्द करने तथा स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने सीपीसी के आदेश 39 के नियम 1 और 2 के तहत आवेदन दाखिल कर जमीन की बिक्री, कब्जा हटाने और किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाने का आग्रह किया था。

निचली अदालत का आदेश निचली अदालत ने...