रांची, जून 6 -- रांची, संवाददाता। जमीन खरीद-बिक्री के एक विवाद में धोखाधड़ी, आपराधिक न्यास भंग और धमकी जैसे आरोपों के तहत संज्ञान लेने की मांग को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने शिकायतकर्ता मनोज वर्मा की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। मामला शिकायतवाद संख्या 9553/2024 से जुड़ा है। जिसमें शिकायतकर्ता मनोज वर्मा ने दिनानाथ बनर्जी के खिलाफ उक्त तीनों धाराओं में संज्ञान लेने का अनुरोध किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...