गिरडीह, दिसम्बर 30 -- गिरिडीह। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुरेश साव ने कहा कि झारखंड में राजस्व कर्मचारी विभाग के द्वारा जमीन म्यूटेशन, भूमि सुधार आवेदन रद्द करने का निर्णय निरर्थक है। साव ने बताया कि जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद अब उसके दाखिल खारिज (म्यूटेशन) के लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकेंगे। अगर किसी प्रज्ञा केंद्र या साइबर कैफे से आवेदन की कोशिश की तो जमीन का मौजा, प्लॉट, खाता नंबर झारभूमि की साइट पर डालने के बाद उसे स्वीकृति नहीं मिलेगी। भाजपा नेता सुरेश साव ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि झारखंड में राजस्व कर्मचारी विभाग के द्वारा ज़मीन म्यूटेशन, भूमि सुधार आवेदन रद्द करने का निर्णय निरर्थक है। इससे सीधा प्रभाव राज्य की जनता पर पड़ेगा। राज्य में लगभग आधा से भी अधिक म्यूटेशन के आवेदन अभी भी पड़े हैं। इसके बावजूद नया नियम लाकर भ...
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