चित्रकूट, अगस्त 20 -- चित्रकूट। जिला सत्र एवं न्यायाधीश शेषमणि शुक्ला की अदालत ने भूमि हड़पने के उद्देश्य से आधी रात के समय जमीन में पटककर बाबा की हत्या करने मामले में पौत्र को दोषसिद्ध करार दिया है। अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 25 अगस्त की तिथि नियत की है। मुख्यालय कर्वी के शोभा सिंह का पुरवा निवासी मिथलेश कुमारी ने कोतवाली कर्वी में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया था कि उसके पति रामबहादुर शुक्ल को बीते 13 जुलाई 2022 की रात करीब डेढ़ बजे उनके ही पौत्र राहुल शुक्ला ने जमीन पर पटक दिया। यह भी पढ़ें- Chitrakoot News: जमीन में पटककर बाबा की हत्या में पौत्र दोषी करार जिससे पति का सिर फट गया और मौत हो गई। पौत्र राहुल शुक्ला ने जमीन हड़पने के लिए वारदात को अंजाम दिया। घटना के कुछ ...