रांची, जून 9 -- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8.86 एकड़ जमीन और मनी लॉड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है। क पीएमएलए की विशेष अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि मामले में उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपों पर विचार करने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में हेमंत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि 8.86 एकड़ भूमि का अनुसूचित अपराध से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। बचाव पक्ष ने कहा कि भूमि उनके नाम पर नहीं है। न ही यह साबित करने वाला कोई प्रत्यक्ष सबूत है कि वह जमीन उनके कब्जे में थी। ईडी द्वारा पेश कई गवाहों के बयान केवल सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं। उनसे किसी आपराधिक साजिश ...