रांची, जनवरी 28 -- रांची, संवाददाता। कांके रोड स्थित शेफ चौपाटी रेस्टोरेंट के संचालक की हत्या के मामले में कथित जमीन माफिया हरेंद्र सिंह उर्फ हरेंद्र कुमार सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। वह उक्त मामले में 13 नवंबर से न्यायिक हिरासत में है। मामला कांके थाना कांड संख्या 274/2025 से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, 18 अक्तूबर 2025 की रात करीब 11:30 बजे तीन बदमाश शेफ चौपाटी रेस्टोरेंट में घुस आए। गलत ऑर्डर का बहाना बनाकर उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक विजय नाग से गाली-गलौज की और फिर सीने में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल संचालक को रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचक के अनुसार, रेस्टोरेंट के वेटर सुभाष यादव व अन्य कर्मचारियों न...
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