जयपुर, मार्च 7 -- राजस्थान विधानसभा का बुधवार का सत्र काफी हंगामे भरा रहा। करीब पांच घंटे चली बहस के बाद 'राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026' को ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इसे आम तौर पर डिस्टर्ब्ड एरिया बिल कहा जा रहा है। इस कानून के लागू होने के साथ ही राजस्थान, गुजरात के बाद ऐसा कानून लाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।क्या है बिल का उद्देश्य सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद उन इलाकों में मजबूरी में प्रॉपर्टी बेचने (डिस्ट्रेस सेल) और जबरन पलायन को रोकना है, जहां साम्प्रदायिक तनाव या जनसंख्या संतुलन बिगड़ने की आशंका होती है।कलेक्टर घोषित कर सकेगा 'डिस्टर्ब्ड एरिया' बिल के मुताबिक संबंधित जिला कलेक्टर किसी इलाके को अधिकतम तीन साल के लिए '...
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