रांची, मई 13 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने जमीन फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी से जुड़े मामले में आरोपी अरुण राय उर्फ अरुण प्रसाद राय तथा सुरेश राय को अग्रिम जमानत दे दी। मामला शिकायतवाद संख्या 4940/2020 से संबंधित है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ फर्जीवाड़े मामले में संज्ञान लिया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने उस जमीन की बिक्री कर दी, जिसे उनके पिता पहले ही वर्ष 1970 में शिकायतकर्ता के पूर्वजों के पक्ष में बेच चुके थे। यह भी पढ़ें- गलत पहचान व गवाही मामले में दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज।

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