रांची, अप्रैल 13 -- रांची। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी अशोक नायक को कोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने सुनवाई के पश्चात उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 28 मार्च से जेल में है। आरोप है कि उसने साजिश कर फर्जी वंशावली, पावर ऑफ अटॉर्नी और बिक्री विलेख बनाकर जमीन हड़पने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर और सुनियोजित साजिश का प्रतीत होता है। जांच जारी होने और अहम तथ्यों के सामने आने की संभावना के चलते जमानत देना उचित नहीं है। मामले को लेकर धुर्वा थाना कांड संख्या 321/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

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