रांची, नवम्बर 1 -- रांची। विशेष संवाददात चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी न्यूक्लियस मॉल के संचालक विष्णु कुमार अग्रवाल की ओर से दाखिल दो अलग-अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने और ईडी की विशेष अदालत द्वारा आरोप गठित किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 4 नवंबर तक संक्षिप्त लिखित दलील दाखिल करने की छूट दी है। इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किया था। इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ भूमि के फर्जीवाड़े से जुड़े...