संभल, सितम्बर 13 -- बदायूं जनपद में अपर जिला जज व त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विकास सिंह ने 11 साल पहले महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मुकदमे के चौथे आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई थी। एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह ने बताया,कि जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव पाठकपुर निवासी नेत्रपाल पुत्र रामफल एक जनवरी 2014 को अपने मकान के सामने पड़ी खाली जगह में नींव भर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी अजयपाल, मोरध्वज, नेत्रपाल पुत्र रामप्रकाश व मोहरपाल ने ईंट-पत्थर बरसाते हुए फायरिंग कर दी। इसी दौरान सभी आरोपियों ने नेत्रपाल की पत्नी कमला को गोली मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर...