नई दिल्ली, जनवरी 19 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में लालू ने सीबीआई की तरफ से जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है। लालू प्रसाद की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व सीबीआई की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ के समक्ष अपनी दलीलें पूरी कीं। लालू ने अपनी याचिका में प्राथमिकी के साथ-साथ वर्ष 2022, 2023 व 2024 में दायर तीन आरोपपत्रों व संज्ञान संबंधी आदेशों को भी रद्द करने का अनुरोध किया है। राजद सुप्रीमो ने दलील दी है कि इस मामले में जांच, प्राथमिकी, छानबीन व उसके बाद दायर आरोपपत्र कानूनी रूप से टिकने योग्य न...