पटना, जनवरी 19 -- जमीन मालिकों को ऑफलाइन रसीद देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों को हर हाल में ऑनलाइन भू-लगान रसीद ही जारी करनी होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। प्रधान सचिव सीके अनिल की ओर से जारी पत्र में विभाग ने पूर्व के आदेशों का भी हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि सभी अंचल में भू-लगान का ऑनलाइन भुगतान करने पर रैयतों या भू-धारियों को ऑनलाइन लगान रसीद देने की व्यवस्था है। 25 अप्रैल 2024 को जारी पत्र में साफ तौर पर ऑफलाइन भू-लगान रसीद जारी करने पर रोक लगा दी गई। अंचल स्तर पर ऑफलाइन भू-लगान रसीद को एकत्र कर जिला मुख्यालय में सुरक्षित स्थान पर संधारित करने को कहा गया है। इसकी जानकारी विभाग को देने को कहा गया था। 30 अगस्त 2024 तक इसे हर हाल में जमा कर रिपोर्ट देने को कहा गय...