रांची, जुलाई 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो के तेतुलिया मौजा स्थित भूमि विवाद से जुड़े 14 वर्ष पुराने मामले में दायर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जिस मामले में भूमि के स्वामित्व और कब्जे को लेकर विवादित तथ्य हों, उनका निपटारा संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत दायर रिट याचिका में नहीं किया जा सकता, सक्षम दीवानी अदालत ही उचित मंच है। अदालत ने माना कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चास के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। यह भी पढ़ें- Vikasnagar News: राज्य सरकार को एक माह में कब्जा हटाने के आदेशमामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मोहम्मद शाहिद राजा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। प्रार्थी ने वर्ष 2012 में चास के...