सोनभद्र, मार्च 10 -- सोनभद्र, संवाददाता। आदिवासी की जमीन कब्जा करने वाले पिता-पुत्रों के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने सोमवार को चोपन इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही सीओ से मामले की विवेचना कराने व परिणाम से कोर्ट को अवगत कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह आदेश मनतोरा देवी पत्नी राम सिंह निवासी कोटा थाना चोपन की तरफ से अधिवक्ता सीपी द्विवेदी एवं आनंद ओझा एडवोकेट के जरिए दाखिल 173(4) बीएनएसएस के प्रार्थना पत्र पर दिया है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि वह अनुसूचित जनजाति की महिला है। उसकी सम्पत्ति को हड़पने के आशय से पिता-पुत्रों क्रमश: कामेश्वर जायसवाल, अनिल जायसवाल व सुनील जायसवाल निवासी कोटा ने तीन जुलाई 2008 को पांच-पांच रुपये के स्टाम्प पर टाईप शुदा फर्जी कागजात तैयार करके उस...