नई दिल्ली, अप्रैल 3 -- पंचकूला की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को पंचकूला में एक प्लॉट के दोबारा आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी कर दिया। अदालत ने उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला भी बंद कर दिया। यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 25 फरवरी के एक फैसले के बाद आया है, जिसमें 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत इस मामले में हुड्डा और अन्य लोगों पर आरोप तय किए गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुड्डा सुनवाई के दौरान खुद अदालत में पेश हुए।पीएमएलए के तहत विशेष जज राजीव गोयल ने ईडी की शिकायत को बंद कर दिया। हुड्डा के वकील एस.पी.एस. परमार ने यहां पत्रकारों को बताया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हुड्डा और एजेएल जो 'नेशनल हेराल्ड' का प...
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