गाजीपुर, अप्रैल 18 -- गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को तीन बिंदुओं पर जमानिया इंस्पेक्टर से शपथ-पत्र पर जवाब देने के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी किया जिला जज के स्थगनादेश के बाद भी परगनाधिकारी के आदेश को वरीयता देना यह दर्शाता है कि प्रभारी निरीक्षक न्यायिक पदानुक्रम तक भूल चुके हैं। बता दें कि सिविल जज वरिष्ठ संवर्ग द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध जनपद न्यायाधीश के यहां सिविल अपील इन्द्रासनी देवी बनाम गोवर्धन पांडेय दायर की गई थी। बीते 22 मई 2025 को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद जनपद न्यायाधीश ने वादग्रस्त संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। यह भी पढ़ें- दाखिल खारिज मामले में प्रभारी सीओ से पूछा गया स्पष्टीकरण अपीलार्थी ने प्रार्थना-पत्र दाखिल कर क...