नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार को यह छूट दी कि अगर भ्रष्टाचार मामलों में पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को मिली जमानत का गलत इस्तेमाल होता है, तो सरकार उनकी जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने राज्य सरकार को यह छूट दी। साथ ही, पीठ ने राज्य सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा पूर्व अधिकारी को नए भ्रष्टाचार मामलों में दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की अपील का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि जमानत देते समय हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल (मुकदमे) पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीजेआई ने कहा कि अगर जमानत का कोई गलत इस्तेमाल होता है, तो...