रांची, जून 8 -- रांची। धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के सात साल पुराने मामले में जमानत रद्द किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। मामला खेलगांव थाना कांड संख्या 102/2019 से जुड़ा है। याचिकाकर्ता राहुल पांडेय और संजय पांडेय ने निचली अदालत द्वारा जमानत रद्द कर गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश को गलत बताते हुए राहत मांगी थी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...