नई दिल्ली, अगस्त 27 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले में एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर 43 बार सुनवाई स्थगित किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना की। शीर्ष अदालत ने आरोपी रामनाथ मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में क्या बात की जाए? मुख्य न्यायाधीश बी.आर गवई और न्यायमूर्ति एन.वी अंजारिया की पीठ ने करीब साढ़े तीन साल से भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी रामनाथ मिश्रा उर्फ रमानाथ मिश्रा को जमानत देते हुए कहा कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे रिहा कर दिया जाए। इसके साथ ही, पीठ ने आरोपी की याचिका पर सुनवाई 43 बार स्थगित किए जाने के लिए उच्च न्यायालय की आलोचना की। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि 'हम उच्च न्यायालय द्वारा नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्...