नई दिल्ली, जनवरी 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा यूट्यूबर और पत्रकार शंकर को दी गई अंतरिम जमानत को बरकरार रखा, लेकिन जमानत की शर्तों पर दखल देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप तो जेल से बाहर आने के बाद रील बनाने लग गए। आपको मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी गई थी। दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट ने शंकर को जमानत देते हुए कहा था कि उन्हें इस पूरे प्रकरण में कोई सीधा या अप्रत्यक्ष बयान नहीं देना चाहिए। उनसे गवाहों और आरोपियों से भी दूर रहने और डराने-धमकाने के लिए मना किया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो से गंभीरता से कोर्ट लेगा और शंकर के खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिया जाएगा। शंकर ने जमानत की शर्तों में बदलाव के लिए याचिका दाय...