नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- कार्यकर्ता उमर खालिद ने अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट का रुख किया है। खालिद पर राजधानी में फरवरी 2020 में हुए दंगे के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले में खालिद और शरजील इमाम समेत नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि नागरिकों द्वारा विरोध प्रदर्शनों की आड़ में 'षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिन लोगों की जमानत खारिज की गई उनमें खालिद, इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं। एक अन्य आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका 2 सितंबर को एक अलग हाईकोर्ट की पीठ ने खारिज कर दी थी। पिछले हफ्ते, इमाम और गुलफिशा फातिमा ने हाईकोर्...
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