रांची, दिसम्बर 23 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी बुधुवा उरांव को सशर्त नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की है। वह 13 जून 2025 से न्यायिक हिरासत में था। आरोपी को पूर्व में मिली जमानत का दुरुपयोग करने के आरोप में दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। छह महीने से अधिक जेल काटने के बाद जमानत मिली। वह इटकी थाना कांड संख्या 20/2021 मामले में ट्रायल फेस कर रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि आरोपी एक अशिक्षित मजदूर वर्ग से है और आजीविका के लिए रांची से बाहर चला गया था। इसके कारण पूर्व में पेशी पर अनुपस्थित रहने से उसकी जमानत रद्द कर दी गई थी और उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। बचाव पक्ष ने कहा कि यह अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं था और आरोपी ने भरोसा दिलाया कि वह मुकदमे के निस्...