नई दिल्ली, अगस्त 22 -- जमशेदपुर के मानगो हाट की जमीन खाली कराने की प्रक्रिया अब तेज होगी। अपर उपायुक्त (एडीसी) भगीरथ प्रसाद ने मानगो के अंचलाधिकारी को इस मामले में सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जेपीएलई एक्ट के तहत केस चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने सीओ को चेतावनी दी कि अगर इस मामले में उन्होंने शिथिलता बरती तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। एडीसी ने सीओ को पत्र लिखकर मानगो हाट की 77.34 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण होने और इसे खाली नहीं कराने के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लिया है। उल्लेखनीय है कि यह जमीन बाजार समिति की है। 1978 में बाजार समिति ने वहां पर चबूतरा बनाकर किसानों को दिया था, ताकि वे अपना उत्पाद वहां लाकर बेच सकें और मुनाफा कमा सकें। परंतु बाद में उन्होंने वहां कच्चा निर्माण कर लिया था। फिर वह...
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