नई दिल्ली, मई 5 -- मध्यप्रदेश की एक अदालत ने जबलपुर जिले में बरगी बांध जलाशय में नौका दुर्घटना मामले का मंगलवार को संज्ञान लेते हुए पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट डी. पी. सुत्राकर की अदालत ने कहा कि क्रूज नौका चालक और अन्य कर्मियों द्वारा डूब रहे यात्रियों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना 'गैर इरादतन हत्या के प्रयास' की श्रेणी में आता है। अदालत ने बरगी थाने को दो दिन में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर यह पता चला कि नौका चालक लापरवाही और अनुचित तरीके से इसका परिचालन कर रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अदालत ने कहा कि नौका चालक खुद सुरक्षित निकल गया और यात्रियों को ड...