शामली, अप्रैल 11 -- कैराना। न्यायालय ने जबरन वसूली के मामले में दोषी को 7 साल की सजा सुनाई। 2016 में थाना आदर्श मंडी पर सनव्वर निवासी निरपुडा थाना टोघट जनपद बागपत के विरुद्ध जबरन वसूली करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को 7 वर्ष के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2026 में थाना थानाभवन पर शाहनवाज निवासी मोहल्ला सैय्यादा मल्लापुर रोड के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोषी को 50 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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