गिरडीह, दिसम्बर 31 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह डीसी सह जिला रजिस्ट्रार रामनिवास यादव ने मंगलवार को जिला स्तरीय जन्म-मृत्यु निबंधन से संबंधित प्रशिक्षण सत्र सह बैठक की। बताया कि जन्म- मृत्यु का निबंधन कराना अनिवार्य है। प्रत्येक जन्म-मृत्यु का ससमय अर्थात 21 दिनों के अन्दर निबंधन किया जाना है। घटना की तिथि से 21 दिनों के भीतर सूचना देने पर निबंधन निःशुल्क किया जाता है। 21 से 30 दिनों में एक रुपया विलम्ब शुल्क लेकर निबंधन किया जाता है। 30 दिन के बाद और एक वर्ष तक निबंधन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के लिखित आदेश पर एक रुपया विलम्ब शुल्क लेकर होता है। कहा कि जन्म-मृत्यु का निबंधन राष्ट्रीय महत्व का विषय है। इनका ससमय निबंधन अनिवार्य है। निबंधन संबंधी आंकड़ों का उपयोग सरकार द्वारा नीति निर्माण में किया जाता है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारियों को...