मऊ, अगस्त 3 -- मऊ,संवाददाता। जनपद के अदरी नगर पंचायत के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी (ईओ) अनिल कुमार पर जनसूचना उपलब्ध न कराने को लेकर राज्य सूचना आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। अपीलकर्ता सौरभ राय ने नवंबर 2025 में जनहित से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। आरोप है कि कई माह बीत जाने के बावजूद उन्हें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा पूर्व में निर्धारित दो तिथियों पर भी अधिशासी अधिकारी न तो उपस्थित हुए और न ही आयोग के निर्देशानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई। लगातार आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने अंतिम अवसर प्रदान किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि अधिशासी अधिकारी 15 दिनों के भीतर मांगी गई जनसूचना रजिस्टर्ड डाक अथवा ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराएं अथवा आगामी 17 सितंबर को आयोग के समक्ष स्व...