नई दिल्ली, जुलाई 17 -- नई दिल्ली। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिलाने वाले 'जनसमर्थ' पोर्टल पर आवेदनों के बड़े पैमाने पर खारिज होने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों (पीएसबी) को आदेश दिया है कि इस पोर्टल को सीधे अपनी कर्ज प्रबंधन प्रणाली से जोड़ें ताकि कर्ज मिलने तक की पूरी प्रक्रिया तेज और आसान हो सके। वित्त मंत्रालय की समीक्षा में सामने आया है कि डिजिटल तौर पर लोन पास होने के बाद भी करीब 43% ग्राहकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में जनसमर्थ पोर्टल पर आए 43.2 फीसदी कर्ज आवेदन खारिज हो गए। मंत्रालय ने पाया कि इसके मुख्य कारण अधूरे दस्तावेज, गलत जानकारी देना और सिद्धांत रूप से मंजूरी मिलने के बाद भी आवेदकों का कर्ज नहीं लेना रहे। इसी वजह से मंत्रालय ने बैंकों ...