आगरा, मई 13 -- आगरा के सभी निजी प्रतिष्ठानों/क्लबों/होटलों में संचालित तरणताल/जिम का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आरएसओ संजय शर्मा ने बताया कि जनपद के सभी निजी क्लबों/होटलों एवं संस्थानों के संचालकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के लिए तरणताल/जिम का पंजीकरण 20 मई तक तक अनिवार्य रूप से करा लें। तरणताल/जिम के पंजीकरण के लिए किसी भी कार्य दिवस में क्षेत्रीय खेल कार्यालय, एकलव्य स्पोर्टस स्टेडियम से फार्म प्राप्त कर पंजीयन कराते हुए मानकों के अनुरूप नियमानुसार तरणताल/जिम का संचालन करें। निरीक्षण के समय बिना पंजीयन संचालित होने वाले तरणताल/जिम का संचालन अवैध मानते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।Rs.

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