पीटीआई, मार्च 22 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने आइसक्रीम विक्रेता के खिलाफ एक एफआईआर को खत्म करने की मंजूरी दी है। एफआईआर में आइसक्रीम विक्रेता के खिलाफ साल 2018 में एक महिला ने पीछा करने और तांक-झांक करने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने पीड़िता और आरोपी के बीच समझौते के बाद एफआईआर को खत्म करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी आइसक्रीम विक्रेता की 'परोपकारी भाव' की भी सराहना भी कि वह मॉडल टाउन पुलिस थाने में आइसक्रीम भी बांटना चाहता है। जस्टिस सौरभ बनर्जी मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों के बीच स्वैच्छिक समझौता हो चुका है और ऐसे में साल 2018 से दर्ज एफआईआर पर मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाना समय की बर्बादी कहलाएगी।' यह भी पढ़ें- मालवीय नगर डबल डेथ केस: इस वजह से मां बनी अपनी ही बेटियों की हत्यारी? गिरफ्तारकोर्ट ने आदे...