जज के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश
नई दिल्ली, जून 8 -- नई दिल्ली, का.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सैदुलाजाब इलाके में बहुमंजिला इमारत हादसे से जुड़े एक मामले में सख्त रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मौजूदा जज के खिलाफ डाले गए आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो तुरंत हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन की अवकाशकालीन पीठ ने यह निर्देश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने डॉ. कपिल कक्कड़ के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो साझा किए, जिनमें एक मौजूदा जज को इमारत गिरने की घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। यह भी पढ़ें- जज के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश डीएचसीबीए के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने अदालत क...
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