नई दिल्ली, मार्च 25 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को एक ऐसे आदमी का पता लगाने का निर्देश दिया है जो वर्चुअल सुनवाई के दौरान कोर्ट को बार-बार धमका रहा है। उसे अगली तारीख पर पीठ के सामने पेश करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने उस आदमी के खिलाफ नए गैर जमानती वारंट भी जारी किए है। न्यायमूर्ति नवीन चावला व न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने ये निर्देश दिएRs.। प्रतिवादी आदेश्वर सिंघल पहले के आदेशों के बावजूद खुद पेश नहीं हुए। पीठ ने देखा कि वर्चुअल सुनवाई के दौरान भी वह जजों व न्यायिक संस्था के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करता रहा। यहां तक की पीठ को धमकाने की हद तक चला गया। पीठ ने दर्ज किया कि प्रतिवादी ने माना कि वह अभी महाराष्ट्र में है। उसके व्यवहार को देखते हुए पीठ ने अदालत की मौजूदगी सुनिश्चित करने का...