नई दिल्ली, अगस्त 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों (ट्रायल कोर्ट) के न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर एक अहम निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे ट्रायल कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने पर आगामी 2 सितंबर तक अपना फैसला लें। इस दौरान कोर्ट ने राज्यों की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें वित्तीय बोझ बढ़ने और अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव होने का हवाला दिया गया था।राज्यों की क्या थी दलील? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ राज्य सरकारों ने तर्क दिया था कि अगर जजों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल की जाती है, तो इससे सरकारी कर्मचारियों के बीच असंतोष फैलेगा। वे भी अपने लिए समान फायदों की मांग करेंगे, जिससे सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। गौरतलब है कि कुछ र...