नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के काम/कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा तय करने वाली याचिका सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। शीर्ष अदालत में यह याचिका 2018 से लंबित है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता संगठन 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। भूषण ने पीठ से कहा कि दिसंबर, 2023 में जस्टिस संजय किशन कौल के सेवानिवृत्ति के बाद से सुनवाई के लिए यह मामला सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यह भी पढ़ें- CJI सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट जज की चौथी चिट्ठी, राजस्थान HC के जज पर फिर गंभीर आरोप अधिवक्ता भूषण ने कहा कि दुर्भाग...