जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन और संचालन को कोर्ट ने मांगी स्कीम
रांची, जून 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के प्रबंधन और संचालन से जुड़े विवाद में झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को मंदिर के सुचारु संचालन के लिए विस्तृत स्कीम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड अधिनियम की धारा-32 के तहत स्कीम तैयार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी। इससे पूर्व राज्य के महाधिवक्ता रोहितश्य राय ने अदालत को बताया कि जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए वहां सातों दिन चौबीसों घंटे पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रांची के एसएसपी द्वारा मंदिर की सुरक्षा को लेकर आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। पिछली...
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