चाईबासा, अगस्त 14 -- चाईबासा, संवाददाता। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में जगन्नाथपुर के उलीहातु गांव निवासी गेशो सिंकु को 8 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ 31 मई 2020 को जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि गेशो सिंकु ने पीड़िता को बहला फुसलाकर कर अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना का अंजाम देने के बाद किसी से नहीं कहने और जान मारने का धमकी दी। पीड़िता घर आ कर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण मुंडा को भी घटना की जानकारी दी गई। फिर गेशो सिंकु के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया गया।

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