चाईबासा, फरवरी 12 -- चाईबासा, संवाददाता। नाबालिग और मंदबुद्धि लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत जैतगढ़ निवासी निरंजन शर्मा को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत 21 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। निरंजन के खिलाफ पीड़िता के परिजनों द्वारा जगन्नाथपुर थाना में 20 जुलाई 2020 को मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 16 जुलाई 2020 को पीड़िता अपने घर में गर्भ निरोधक दवा खाने के लिए हाथ में पकड़ी थी। उसी समय उसकी मां ने पूछा कि किस चीज की दवा खा रही हो तो पीड़िता ने बताया कि निरंजन ने उसे यह दवा खाने को दिया है। पीड़िता की मां ने जब दवा को देखा तो वह चौंक गई। बेटी के साथ में गर्भ निरोधक दवा थी। निरंजन की बेटी का पीड़िता ...