नई दिल्ली, सितम्बर 25 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बैंक यूनियनों के उस अनुरोध पर सोमवार तक फैसला लेने का निर्देश दिया, जिसमें 28, 29 और 30 सितंबर को जंतर-मंतर के अलावा किसी अन्य स्थान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई है। जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह बैंक यूनियनों के वैकल्पिक स्थान पर प्रदर्शन की अनुमति देने के अनुरोध पर विचार करे और सोमवार तक अपना फैसला बताए। पीठ ने पुलिस को यह फैसला सोमवार शाम चार बजे तक बैंक यूनियनों की तरफ से पेश वकील को बताने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश दिल्ली राज्य के संयुक्त मंच बैंक यूनियनों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। बैंक यूनियनों ने पहले जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि जंतर-मंतर पर कानून-व्यवस्...