नई दिल्ली, जुलाई 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2016 के एक आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने जंगल की आग रोकने और नियंत्रित करने समेत कई निर्देश दिए थे। शीर्ष अदालत ने मामले को दोबारा विचार के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने गौर किया कि शीर्ष अदालत ने मार्च 2017 में हाईकोर्ट के दिसंबर 2016 के आदेश पर रोक लगा दी थी। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को 2016 के आदेश में दिए गए निर्देशों पर फिर से विचार करना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि लगभग एक दशक बीत चुका है और जाहिर है कि समय के साथ जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आए हैं। अदालत ने कहा कि हमें यह भी लगता है कि जंगल की आग पर संबंधित हाईकोर्ट द्वारा लगातार निगरानी की जरूरत है, जो हमारे मुकाबले बेहतर स्थिति में है।श...