लखनऊ, अप्रैल 25 -- राज्य सरकार ने शहरों में छोटे मकान और छोटी दुकान बनाने वालों को बड़ी राहत दी है। नक्शा पास कराते समय इन्हें अब आधा विकास शुल्क देना होगा। शहरों के लिए तय विकास शुल्क का मात्र 50 फीसदी ही इनसे लिया जाएगा। इसके साथ ही अलग-अलग शहरों के लिए नए सिरे से विकास शुल्क तय किए गए हैं। गाजियाबाद का सबसे अधिक और अयोध्या का सबसे कम विकास शुल्क रखा गया है।प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने कैबिनेट फैसले के आधार पर उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उदग्रहण एवं संग्रहण) (तिृतीय संशोधन) नियमावली-2026 जारी कर दी है। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा नक्शा पास करते समय नई दरों के हिसाब से विकास शुल्क की वसूली की जाएगी। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जहां भी विकास शुल्क में पूर्ण या आंशिक छ...