मुंगेर, अगस्त 8 -- मुंगेर, एक संवाददाता।मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुजावलपुर गांव में घर के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने करीब 25 माह में फैसला सुनाते हुए बड़े भाई और उसकी पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राकेश कुमार सिंह के न्यायालय ने सत्र वाद संख्या- 302/2024 में सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों में मृतक के बड़े भाई रहमतुल्ला उर्फ लालू और उसकी पत्नी शबनम प्रवीण शामिल हैं। न्यायालय ने दोनों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोनों को तीन वर्ष की सजा...